ज्ञानवापी मस्जिद केस: सर्वे पर रोक लगाने से शीर्ष अदालत के इंकार करने के बाद से तैयारी शुरू, आज प्रात: आठ बजे से पुन: शुरू होगा सर्वे का कार्य

वाराणसीं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे पर प्रतिबंध लगाने से शीर्ष अदालत के इंकार करने के बाद सर्वे की तैयारी शुरू हो चुकी है। शनिवार प्रात: 8 बजे से पुन: मस्जिद के सर्वे का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। सर्वे होने तक मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। वहीं, किसी भी तरह का विरोध करने वालों पर प्रशासन एवं पुलिस की ओर से कार्रवाई होगी। सर्वे की पूरी रिपोर्ट 17 मई को अदालत में प्रस्तुत की जाएगी।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत याचिका दाखिल पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। अंजुम ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट से जारी काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में दस्तक दी थी।

अदालत के आदेश के अनुसार मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। इस दौरान ताला तुड़वाकर या खुलवाकर भी सर्वे होगा। सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की होगी। सर्वे का काम किसी भी दशा में रुकेगा नहीं। वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता, अधिवक्ता आयुक्त और उनके सहायक सर्वे कार्य के दौरान उपस्थित रहेंगे। वहीं, यदि किसी भी शख्स ने सर्वे का विरोध किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अदालत के आदेश के अनुसार अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ही रहेंगे, जबकि विशाल सिंह और अजय सिंह सहायक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे।

मुस्लिम पक्षकारों ने 56 (ग) के आधार पर अधिवक्ता को बदलने की मांग की थी। इस मांग को सिविल जज ने निरस्त कर दिया। 61 (ग) के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद के सर्वे के मामले में यदि कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे।रिपोर्ट अमजद खान

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